नैनीताल: कोरोना वायरस की अचानक हुई वृद्धि के मद्देनज़र सरकार ने काफी सक्रियता से पुख्ता कदम उठाए हैं। संक्रमण की रोकथाम के इन्हीं प्रयासों को नैनीताल जिले में भी वक्त रहते बेहतर तरह से लागू किया गया है। अब डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने शासनादेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं।
डीएम गर्ब्याल ने इस दौरान कहा कि जनपद में अवस्थित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान-प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री काॅलेज, पाॅलीटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, राजकीय व निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय बंद रहेगें। अगले आदेशों तक इन्हें बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
लेकिन इन संस्थानों के बंद होने से इससे जुड़े छात्रों को कोई नुकसान ना हो इसलिए पढ़ाई का संचालन ऑनलाइऩ मोड में कराए जाने की बात भी निर्देशों में कही गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रदेश में आने वाले बाहरी राज्य के लोग या होम आइसोलेशन के लिए लोगों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
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डीएम गर्ब्याल ने बताया कि सिर्फ ऐसे लोगों को छूट दी जाएगी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, जो होम डिलिवरी की सेवाओं से जुड़े हैं। लिहाजा अभ्यार्थियों को परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखाना होगा तो वहीं डिलिवरी करने वाले कार्मिकों को आईडी प्रूफ दिखाना होगा।
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने यह भी कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 सपठित उत्तराखंड कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
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