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Unlock 4 Guidelines : आज से मिलेंगी कई रियायतें, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

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नई दिल्ली: देश में जारी कोरोना संकट के बीच 1 सितंबर से अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0) की शुरुआत हुई। कोरोना वायरस महमारी के प्रसार को कम करने के लिए बीते मार्च महीने में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से Unlock के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को Unlock 4 को लेकर जारी गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से लोगों को कई और रियायतें मिल जाएंगी।

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शादी में जाएंगे ज्यादा लोग

अनलॉक-4 के दिशानिर्देशों (Unlock 4 Guidelines) के तहत 21 सितंबर से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े तमात तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। हालांकि इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान कोरोना संबंधित गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ाई गई है।

पहले शादी से सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन अब 100 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर समारोह में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।

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अब ओपन एयर थियेटर भी खोले जा सकेंगे पर मॉल में स्थित सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रखे जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर रद्द रहेंगी। कंटेन्मेंट ज़ोन्स में नियमों में सख्ती रहेगी। कंटेन्मेंट जोन्स में पहले की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है। वहीं दिशा निर्देशों में अहम यह भी है कि केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट ज़ोन्स के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं।

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