नई दिल्ली: गृहमंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अनलॉक-2 के लिए दिशा- निर्देश एक जुलाई से प्रभावी होंगे। अनलॉक-2 की गाइडलाइन राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभागों से परामर्श के बाद जारी की गई हैं।गाइडलाइन में राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है कि वे कंटनेमेंट जोन के बाहर वैसे बफर जोन की पहचान कर सकते हैं, जहां कोरोना के केस बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ऐसी जगहों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है।
पहले की तरह एक बार फिर स्कूल, जिम, स्विमिंग पूल, कोचिंग और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
सीमित घरेलू उड़ानें और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी।
रात के कर्फ्यू वक्त रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा।
ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी और उनके बढ़ावे के लिए कार्य किया जाएगा।
अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त ।
अनलॉक-2 एक जुलाई से लागू।
कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में सहूलियत मिलेगी।
मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है।
केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जा सकेंगे।
15 जुलाई से इन्हें खोलने की इजाजत होगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर का पालन करना होगा।
इंडस्ट्रीयल यूनिट, हाइवे पर लोगों की आवाजाही, माल की ढुलाई, कार्गो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कालीन कर्फ्यू में छूट दी गई है।