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सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 हटाने के फैसले पर ये कहा , पीएम मोदी ने लिखा #nayajammukashmir

Jammu Kashimir: Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार को राहत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मोदी सरकार का फैसला वैध है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, साथ ही इसे ऐतिहासिक बताया है। 

पीएम मोदी ने लिखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। उन्होंने लिखा कि यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट को हम भारतीय होने के नाते बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं।


– संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं. ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था. 
– अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी. 
– जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं. 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हों. 
– जम्मू कश्मीर में जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो. 
– आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी.
 – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था.

-राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक. आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था.

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