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हल्द्वानी: सिंगल यूज प्लास्टिक मिला तो देना होगा पांच लाख रुपए तक का जुर्माना!

Source - Dainik Jagran ; Photo - Foursquare

हल्द्वानी: प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाने के हर पैमाने को फेल कर सकता है। खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाला नुकसान काफी भारी हो सकता है। इसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए हल्द्वानी नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है। अब शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए नियमों को कड़ा किया गया है। जिनकी अनदेखी पर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

पर्यावरण को देखते हुए हल्द्वानी में बीते काफी समय से प्लास्टिक को लेकर प्रशासन व खासकर नगर निगम सक्रिय है। अब इसी कड़ी में अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के तहत बनी उपविधि लागू होने के बाद निगम क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों की खरीद-बिक्री, उत्पादन, भंडारण व परिवहन करना प्रतिबंधित होगा।

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नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कांडपाल ने जानकारी दी और बताया कि उपविधि सार्वजनिक कर आपत्ति सुझाव मांगे गए हैं। एक महीने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। जिसके बाद यह नियम लागू हो जाएगा। बताया कि प्रतिबंधित श्रेणी में ना आने पर प्लास्टिक का पुनर्चक्रण कराना संस्थान, प्रतिष्ठान संचालकों की जिम्मेदारी होगी। पीसीबी से पंजीकृत कबाड़ी को प्लास्टिक देना होगा।

ये होंगे नियम

1. कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से प्लास्टिक, थर्माकोल का क्रय विक्रय, उत्पादन, आयात, भंडारण नहीं करेगा।

2. हर आकार, मोटाई, माप व रंग के प्लास्टिक कैरी बैग हैंडल या बिना हैंडल के इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी।

3. थर्माकोल, पालीयुरीथेन, स्टायरोफोम व इससे मिलती सामग्री से तैयार किए गए सभी सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लेट, कटोरे आदि) प्रतिबंधित।

4. सिंगल यूज वाले खाद्य पदार्थ की पैकेजिंग कंटेनर प्रतिबंधित होंगे।

5. एक जुलाई 2022 से मिठाई डिब्बों की पैकिंग फिल्में, कार्ड, सिगरेट पैकेट, प्लास्टिक झंडे, कैंडी स्टिक, आदि सभी सामग्री उपयोग नहीं होंगी।

6. बायो कंपोस्टेबल कैरी बैग की निर्माण कंपनी, विक्रेता को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण या राज्य के बोर्ड से प्रमाणपत्र लेना होगा।

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