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उत्तराखंड: नाबालिग बेटी के साथ अपराध करने पर वायु सेना कर्मी पिता को 20 साल की सजा

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Dehradun : POCSO : ChildAbuse : JusticeServed : AirForce : CriminalCase : ChildProtection : LegalNews : CourtVerdict : SafetyForChildren : विशेष पॉक्सो अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी वायु सेना कर्मी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

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विशेष न्यायाधीश (POCSO) अर्चना सागर ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस पिता की जिम्मेदारी अपनी बेटी की रक्षा करना थी उसी ने मासूम के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को तहस-नहस कर दिया। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।

पीड़िता ने अदालत में कहा कि आरोपी ने उसका शोषण तब से शुरू किया था जब वह केवल 5-6 साल की थी। उसे चुप रखने के लिए उसकी गुड़िया के हाथ-पैर तोड़े जाते थे और धमकाया जाता था कि अगर किसी को बताया तो उसके साथ भी यही किया जाएगा। आरोपी ने उसे यह कहकर गुमराह किया कि हर पिता अपनी बेटी से ऐसा प्यार करता है।

कई सालों तक अत्याचार सहने के बाद पीड़िता ने नवंबर 2023 में अपनी मां को पूरी सच्चाई बताई। 20 नवंबर को जब आरोपी ने फिर से गलत हरकत की…तो मां ने रायपुर पुलिस को सूचना दी। आरोपी गिरफ्तारी के डर से भाग गया था…लेकिन बाद में पकड़ में आ गया।

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