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उत्तराखंड में चुनाव से पहले EC की बड़ी कार्रवाई, चार उम्मीदवार तीन साल के लिए अयोग्य

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Election Commission | Uttarakhand Election | Disqualification : उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने विधानसभा चुनाव-2022 में चुनाव लड़ने वाले चार उम्मीदवारों को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है।

यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के तहत की गई है। आयोग के आदेश के मुताबिक निरर्हता की अवधि के दौरान ये चारों व्यक्ति संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

इन चार उम्मीदवारों पर हुई कार्रवाई

आयोग के आदेश के अनुसार 15-चकराता (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले रामानन्द सिंह को तीन वर्ष के लिए निरर्हित किया गया है। वह देहरादून जिले के त्यूनी क्षेत्र के रहने वाले हैं।

18-धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले बलबीर कुमार तलवार को भी तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है।

इसी तरह 20-राजपुर रोड (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले कमलेश माथुर पर भी तीन वर्ष की निरर्हता लागू की गई है।

वहीं 24-ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले जगजीत सिंह को भी आयोग ने तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है।

आदेश के बाद तीन साल तक लागू रहेगी निरर्हता

भारत निर्वाचन आयोग ने इन सभी मामलों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10क के तहत आदेश जारी किया है। आयोग के अनुसार निरर्हता आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

इस कार्रवाई के बाद इन चारों उम्मीदवारों के लिए तय अवधि तक चुनाव लड़ने का रास्ता बंद रहेगा। आयोग के आदेश का असर संसद और राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए पात्रता पर भी पड़ेगा।

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