नैनीताल: प्रदेश के स्कूलों के खोले जाने के फैसले को लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है। फैसले को चुनौती कोरोना संक्रमण को कारण बता कर दी गई है। बता दें कि इस याचिका पर कोर्ट में चार अगस्त को सुनवाई होनी है।
दरअसल कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने प्रदेश के तमाम सरकारी व निजी स्कूलों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए खोलने का फैसला किया था। जिसके बाद सोमवार से स्कूल खोल भी दिए गए हैं। इस दौरान सरकार ने सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है।
बहरहाल 29 जुलाई को इसी फैसले के खिलाफ हरिद्वार के रहने वाले विजयपाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार की खंडपीठ में हुई।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकार ने 31 जुलाई को एसओपी जारी की। मगर ये याचिका उससे पहले ही दायर हो गई। इसलिए इस याचिका में सटीक ढंग से चुनौती नहीं दी गई है। यही कारण रहा कि कोर्ट ने याचिका को सुधारने की अनुमति देते हुए इसपर अगली सुनवाई चार अगस्त की तय की है।
बता दें कि याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना किसी तैयारी या योजना के कोविड महामारी के बीच विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है। देखना होगा कि कोर्ट बुधवार को क्या रुख अपनाता है।