हल्द्वानी: कोरोना वायरस के केस बढ़ने लगे हैं। राज्य सरकार भी अब सतर्क हो गई है। पांच महीने के बाद एक बार फिर कोरोना सभी को डरा रहा है। ऊपर से होली का त्योहार भी नजदीक है और फिर महाकुंभ का शाही स्नान… कैसे कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। कुछ देर पहले ही उत्तराखंड में कोरोना वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में जिलाधिकारियों व पुलिस को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। सामाजिक दूरी, हाथों को बार-बार साबुन से धोना और मास्क के अनिवार्य जैसे नियमों का पालन करने व सख्त फैसले लेने को कहा है।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अपर सचिवों, पुलिस महानिदेशक और सभी जिलों के अधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। लोगों द्वारा कोरोना वायरस के नियम का पालन हो, इस पर नजर बनाए रखना है। जिलाधिकारियों को सख्ताई से सामाजिक दूरी सहित अन्य नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है।
अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने पर आपकों 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसी तरह होली समारोह में अधिक लोगों के इकठ्ठा होने पर कार्रवाई हो सकती है। यह बहुत हद तक जिलाधिकारियों के रुख पर निर्भर करेगा। यह एसओपी 31 मार्च तक जारी है और कोरोना संक्रमण बढ़ता हैं तो सरकार अधिक सख्त रुख अपना सकती है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा अब नियमों को हल्के में लिया जा रहा है जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने एक मार्च और केंद्र सरकार ने 19 मार्च को अनलॉक-5 की एसओपी जारी की थी। इसमें हाथों को धोने, तीन गज की सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग करने को लेकर लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया था। इसके लिए जिलाधिकारियों, सरकारी एजेंसियों सहित अन्य पक्षों से कहा गया था कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दी जाए।