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उत्तराखंड: आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दोपहर 2 बजे बंद होंगी सभी दुकानें,आदेश जारी

हल्द्वानी: कुछ देर पहले राज्य में नई गाइडलाइन जारी हुई है। मंगलवार को कोरोना वायरस के आंकड़े उत्तराखंड में 3 हजार के पार हो गए। सरकार ने रात्रि Curfew को शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे कर दिया है। वहीं  शहरी क्षेत्र में आने वाली जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन 2 बजे बंद किए जाएंगे। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि जो भी कोरोना वायरस हेतु बचाए गए नियमों को तोड़ता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। शासन ने 21 अप्रैल 2021 को इन नियमों को प्रभावी करने के आदेश दिए हैं।

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10 घंटे के रात्रि Curfew के दौरान  बस और ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वालो को छूट मिलेगी। शादी और संबंधित समारोह के लिए बैंक्विट हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित समय में प्रतिबंध से छूट प्रदान की जाएगी।राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों पर्यटक, श्रद्धालु और अन्य लोगों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसके 72 घंटे पूर्व तक की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं।

जिम स्पा और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद करने के निर्देश

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आदेश पर डाले नजर

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