देहरादून: राज्य में अनलॉक 2 के संबंध में बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में अनलॉक 2 की कई गाइडलाइन जारी हो गई है। सरकार का फैसला लोगों को राहत देने वाला है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार की ओर से बृहस्पतिवार को अनलॉक-2 के तहत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए।
इन दिशा-निर्देशों में सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन करने की शर्त कायम है। मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद अब इस संबंध में जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही नई व्यवस्था जिलों में लागू हो सकेगी।
अनलॉक-2 की गाइडलाइन कुछ इस प्रकार है
रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे और शॉपिंग मॉल, होटल आदि पर से भी प्रतिबंध हटा।
शादी समारोह आदि में शामिल होने आने वाले अतिथियों को भी क्वांरटीन नहीं होना होगा।
नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा।
रात में नौकरी से लौटने वालों,शादी समारोह से लौट रहे लोगों और ट्रेन, बस से उतरकर घर जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी।
अन्य राज्यों व विदेश से उत्तराखंड आने वालों के लिए नियम
हाई कोविड लोड जगहों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा।
हाई कोविड लोड शहरों से आने वालों को सात दिन के लिए होम और सात दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन होना होगा।
कोविड हाई लोड शहरों से फ्लाइट बदल कर आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।
अब बाहर से आने वाले पर्यटक उत्तराखंड के सार्वजनिक स्थानों पर भी भ्रमण कर सकेंगे। बशर्ते इन पर्यटकों की रिपोर्ट 72 घंटे पहले तक नेगेटिव आई हो। इससे पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। पर्यटकों को उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय इस रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
अगर कोई विदेश से पहुंचता है तो उसे स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वांरटीन रहना होगा। सात दिन तक कोविड टेस्ट का परिणाम नहीं आता है तो संस्थागत क्वारंटीन केंद्र से घर जा सकेंगे।
रेस्ट्रो संचालकों को बढ़ी राहत
कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं दी जा रही है। पूरे प्रदेश में सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक रेस्टोरेंट खुले रह सकते हैं। शॉपिंग मॉल आठ बजे तक खुले रहेंगे लेकिन 50 प्रतिशत दुकानें ही खुलेंगी। वहां के रेस्टोरेंट नौ बजे तक खुले रह सकेंगे।