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हाई लोड शहरों से उत्तराखंड आने वाले को नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन, यह है शर्त

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हाई लोड शहरों से उत्तराखंड आने वाले को नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन, यह है शर्त

हल्द्वानी: राज्य सरकार ने मंगलवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में ई-पास व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है।राज्य में एंट्री करने वाले हर व्यक्ति को प्रदेश में आने से पहले स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल smartcitydehradun.uk.gov.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। विभिन्न योजनाओं से जुड़े श्रमिक, कार्मिक, विशेषज्ञ, सलाहकार और सप्लायर आदि को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। हालांकि, उन्हें वेब पोर्टल पर अधिकार पत्र अपलोड करना होगा।

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राज्य सरकार ने हाइलोड एरियाओं के नाम भी दिए हैं। जहां से आने वालों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल और 7 दिन के लिए होम क्वांरटाइन में रहना होगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए PAID और निशुल्क को लेकर विकल्प होगा। नॉन हाइलोड एरिया से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा।

ऐसे शहरों से आने वाले उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन से छूट मिलेगी, जिन्होंने आने से 96 घंटे पहले तक की अवधि में कोरोना टेस्ट कराया है और उनकी रिपोर्ट नेगिटिव आई है। पहले यह अवधि 72 घंटे निर्धारित की गई थी। राज्य में कोरोना वायरस के मामले 20 हजार से ज्यादा हो गए हैं हालांकि 14 हजार से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस को मात भी दी है।

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