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मोहम्मद दीपक मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने क्या कहा !

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Kotdwar Baba Case :  Uttarakhand High Court : Mohammad Deepak : Kotdwar Incident : FIR Investigation : नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के चर्चित ‘मोहम्मद दीपक’ मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को घटना से जुड़ी सभी प्राथमिकी की जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई।

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अदालत ने मामले से जुड़े जिम संचालक दीपक कुमार को भी अपने बैंक खाते में प्राप्त कुल धनराशि का विस्तृत शपथपत्र देने को कहा है। दीपक का कहना है कि 26 जनवरी को हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें लोगों से 100 से 500 रुपये तक के छोटे-छोटे दान मिल रहे हैं।

दरअसल 26 जनवरी को कोटद्वार में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता एक मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद की दुकान के नाम में ‘बाबा’ शब्द होने पर आपत्ति जता रहे थे। इसी दौरान दीपक नाम का युवक सामने आया और दुकानदार का समर्थन करते हुए कहा कि यह दुकान करीब 30 साल से चल रही है। जब भीड़ ने उसकी पहचान पूछी तो उसने अपना नाम “मोहम्मद दीपक” बताया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था।

बाद में कमल प्रसाद की शिकायत पर 28 जनवरी को दीपक और उनके सहयोगी विजय रावत के खिलाफ दुर्व्यवहार, मोबाइल छीनने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद दीपक ने एफआईआर रद्द करने, परिवार की सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच कानून के अनुसार ही होगी। अदालत ने राज्य सरकार को जांच की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है।

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