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चार बच्चों के पिता ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म , सात साल का कारावास

देहरादून: विकासनगर से बालिका का अपरहण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 7 साल की सजा हुई है। दोषी को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) रमा पांडेय की अदालत ने सात साल कैद  के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। बता दे कि ये मामला 2014 का है। पुलिस ने उसे पानीपत (हरियाणा) से गिरफ्तार कर बालिका को बरामद किया था। दोषी तभी से जेल में बंद है।

आरोपी विजय कुमार जायसवाल (42) पुत्र प्रमोद कुमार जायसवाल निवासी डाक्टरगंज विकासनगर पेशे से मजदूर है। साल 2014 में विजय कुमार इलाके के एक घर पर किराये पर रहने आया। अपने मकानमालिक की बेटी पर उसकी नजर थी। पहले तो उसने घर खाली किया और फिर नाबालिग के साथ छेड़खानी करने लगा।  सात सितंबर 2014 को स्कूल जाते समय विजय कुमार छात्रा को रोका और स्कूल छोड़ने की बात कही। लेकिन वह उसे स्कूल नहीं बल्कि देहरादून ले गया। वहां से वो छात्रा को अगवा कर गोरखपुर ले गया और वहां से पानीपत पहुंचा। इस बीच उसने छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। परिवार वालो ने पुलिस युवती के गायब होने की सूचना दे दी थी । पुलिस ने छात्रा को  16 दिसंबर 2014 को विजय को गिरफ्तार कर बालिका को बरामद कर लिया।

आरोपी विजय कुमार के चार बच्चे है और वो गोरखपुर का रहने वाला है।  बचपन से ही देहरादून में किराये पर रह रहा था और बाद में काम भी यही करने लगा। अदालत ने विजय को सात साल की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने में से 10 हजार रुपये पीडि़ता को दिए जाएंगे। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह पेश हुए, जबकि बचाव पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर सका।

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