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बागेश्वर: तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में ड्राइवर को 2 साल की जेल

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बागेश्वर। बागेश्वर में खतरनाक रूप से गाड़ी चलाने के जुर्म में अदालत ने आरोपी ड्राइवर को कड़ी सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में ड्राइवर को दो साल की सजा सुनाई है। ड्राइवर की गाड़ी से एक आदमी घायल हो गया था। मजिस्ट्रेट ने ड्राइवर को दो साल कैद की सजा सुनाई है और हर्जाने के रूप में 50 हजार रुपये की पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।

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बता दे चार जनवरी 2014 को ड्राइवर हरीश कर्म्याल ने अपने वाहन (यूके 02 – टीए 0710) को तेजी और लापरवाही से चला रहा था। इस कारण उसकी गाड़ी से  सूरज कुमार पुत्र मधन राम को टक्कर लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूरज ने इस घटना की रिपोर्ट बागेश्वर कोतवाली में दर्ज कराई थी। मामले की जांच एसआई भूपेंद्र सिंह द्वारा की गई। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य ने की। सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने  हरीश कर्म्याल  दो साल जेल की सजा सुनाई और  उसे पीड़ित को हर्जाने के तौर में 50 हजार रुपये देने के भी निर्देश दिए। इस तरह के फैसले उन ड्राइवरो ंके लिए चेतावानी है कि वो अपनी और दूसरे की जान की परवाह करते हुए निर्देश अनुसार गाड़ी चलाए।

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