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उत्तराखंड में नकल प्रकरण की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित

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Uttarakhand News: UKSSSC: Exam: Cheating: राज्य सरकार ने स्नातक स्तर की प्रतियोगी परीक्षा-2025 में हुई कथित नकल प्रकरण की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। इस आयोग की बागडोर नैनीताल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी को सौंपी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम जनहित और परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने की दृष्टि से उठाया गया है।

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गौरतलब है कि 21 सितम्बर 2025 को हुई इस परीक्षा में अनियमितताओं और नकल की शिकायतें सामने आई थीं। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत न्यायिक जांच के आदेश जारी किए। शुरुआत में यह जिम्मेदारी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा को देने की तैयारी थी, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद न्यायमूर्ति ध्यानी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

आयोग को आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद लेने की स्वतंत्रता होगी और उसका कार्यक्षेत्र पूरे राज्य में रहेगा। उसे सभी शिकायतों, साक्ष्यों और उपलब्ध तथ्यों की पड़ताल करनी होगी। साथ ही, 24 सितम्बर 2025 को गठित विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट का अध्ययन कर, जरूरत पड़ने पर आयोग उसे विधिक दिशा-निर्देश भी देगा।

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