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उत्तराखंड में नया आदेश, पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 6 वर्ष होना जरूरी

Advisory for admission in class 1st:- देश भर में स्कूल के नए सत्रों की शुरुवात होने को है। साथ ही एडमिशन को ले कर भी स्कूलों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। हर अभिवावक अपने बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में जल्द से जल्द दाखिला करने की दौड़ भाग में लगा है।

ऐसे में उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई इस सूचना में कक्षा 01 में छात्रों के प्रवेश हेतु जानकारी साझा की गई है। सूचना में निर्देशित किया गया है कि कक्षा एक में दाखिला लेने वाले बच्चे को शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि (अर्थात् प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की प्रथम तिथि) या उससे पूर्व, 06 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। अर्थात् 05 वर्ष पूरे कर बच्चे को 12 माह हो जाने चाहिए, तभी बच्चा कक्षा एक में दाखिले के योग्य माना जायेगा।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई सूचना में नवीन शैक्षिक सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों का प्रवेश लिखे गए नियम के अनुसार ही करवाने को कहा गया है। आदेश का अनुपालन ना किये जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सुसगंत धाराओं के अतंर्गत कार्यवाही की जाने की बात भी कही गई है।

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