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नए साल से पहले उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए जारी हुई गाइडलाइन, अब लग चुकी हैं कुछ पाबंदियां

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देहरादून: नए साल से पहले ओमिक्रोन के खतरे से लोगों को बचाने के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है। जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी, शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को सैनेटाइज करना अनिवार्य होगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड में ओमिक्रोन का एक मामला सामने आ चुका है।

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उत्तराखंड के सभी जनपद लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा और पाए जाने पर चालान देना होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को घर से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह नियम कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों के बनाया गया है। इस लिस्ट में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी शामिल किया गया है। बच्चों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि उन्हे वैक्सीन नहीं लगी है और ऐसे में कोरोना वायरस की चपेट में वह आ सकते हैं।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60). महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। यह आदेश दिनांक 25 दिसम्बर, 2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी होंगे।

भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट के कुल 415 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से 115 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या देश छोड़कर चले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार को सुबह 8 बजे तक दिए आंकड़ों के अनुसार, ओमीक्रोन के सबसे अधिक 108 मामले महाराष्ट्र में सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 79, गुजरात में 43, तेलंगाना में 38, केरल में 37, तमिलनाडु में 34 और कर्नाटक में 31 मामले सामने आए।

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