
UPCL | Consumer Commission | Dehradun :
देहरादून में बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट के बाद घर में लगी आग के मामले में उपभोक्ता आयोग ने यूपीसीएल को उपभोक्ता को 2.15 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए क्षतिपूर्ति, मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च की रकम तय की है।
आयोग के आदेश के मुताबिक यूपीसीएल को दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति के तौर पर, 10 हजार रुपये मानसिक परेशानी और सेवा में कमी के लिए तथा पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने होंगे। दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति पर शिकायत दर्ज किए जाने की तारीख 23 जून 2016 से भुगतान होने तक छह प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा। आयोग ने पूरी राशि का भुगतान 45 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए हैं।
2014 में हुआ था हादसा
मामला 25 नवंबर 2014 का है। शिकायतकर्ता के मुताबिक तड़के करीब 3:30 बजे घर में लगे बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके बाद आग मीटर की वायरिंग, फ्यूज और डीपी स्विच से होते हुए बरामदे तक पहुंच गई। आग की वजह से घर में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया।
घटना के दिन ही पुलिस, अग्निशमन विभाग और ऋषिकेश स्थित विद्युत वितरण खंड के अवर अभियंता को इसकी सूचना दी गई थी। इसके कुछ दिन बाद लेखपाल ने भी मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की।
मामले की जांच के दौरान विद्युत निरीक्षक ने 21 मई 2015 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 161 के तहत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में आग की शुरुआत मीटर के पास शॉर्ट सर्किट से होने की बात सामने आई। रिपोर्ट में सर्विस लाइन पर एरियल फ्यूज नहीं होने का भी उल्लेख किया गया था।0
मामले की सुनवाई के दौरान यूपीसीएल ने हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। निगम की ओर से कहा गया कि आग उसकी सर्विस लाइन में खराबी के कारण नहीं लगी…बल्कि उपभोक्ता के परिसर की आंतरिक वायरिंग में खराबी से हादसा हुआ।
यूपीसीएल ने इस संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के उपभोक्ता उपकरणों के रखरखाव से जुड़े नियमों का भी हवाला दिया।
आयोग ने कहा कि यूपीसीएल यह साबित नहीं कर सका कि आग केवल उपभोक्ता के घर की आंतरिक वायरिंग में खराबी के कारण लगी थी। वहीं विद्युत निरीक्षक की रिपोर्ट में सर्विस लाइन पर एरियल फ्यूज नहीं होने की बात दर्ज थी।
आयोग ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियम-13 का हवाला देते हुए कहा कि बिजली आपूर्ति करने वाले पक्ष की जिम्मेदारी है कि उसके नियंत्रण वाली आपूर्ति लाइन, तार, फिटिंग और उपकरण सुरक्षित स्थिति में रहें।
इसी आधार पर आयोग ने माना कि यूपीसीएल अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा। आयोग ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कुल 2.15 लाख रुपये देने के आदेश जारी किए हैं।




