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हल्द्वानी नगर निगम का अभियान शुरू, प्लास्टिक इस्तेमाल पर लगेगा भारी जुर्माना, नियम जानें

हल्द्वानी: पर्यावरण को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर फैसला लिया है जो एक जुलाई से लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, स्टीकर, 75 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल, पॉलीथिन पर बैन लगा दिया है। शुक्रवार से यह नियम लागू हो गया है और हल्द्वानी नगर निगम ने शनिवार से कार्रवाई शुरू कर दी है।

बता दें कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने 75 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कांडपाल ने कहा कि 30 जून 2022 से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने 75 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक जिसमें चाकू, बैनर, प्लेट, कप, आइसक्रीम की डंडियां, स्ट्रा, ट्रे, सजावटी सामान, निमंत्रण कार्ड का इस्तेमाल उल्लंघन के अंदर आएगा। जबकि थर्माकोल और पॉलीथिन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने व्यापारियों से शुक्रवार से प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल, पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। नगर निगम दो जुलाई से चेकिंग अभियान चलाएगा। यह सामान पकड़ा गया तो एक्शन लिया जाएगा।

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