हल्द्वानी: शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिले के सभी कोचिग संस्थान 21 नवम्बर से खोले जायेंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल दिशा निर्देशो के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी है। नैनीताल डीएम बंसल ने बताया कि लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जिलेभर के कोचिंग सेन्टर बन्द थे, अब यह कोचिंग सेन्टर 21 नवम्बर से विधिवत अपना कार्य प्रारभ्भ कर सकेंगे। उन्होंने सभी कोचिंग सेन्टरों में कोविड 19 की गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिये है। कोचिंग सेंटरों में मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और दो गज की दूरी आदि नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
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जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि कक्षा 10वीं या अधिक की कक्षा, 16 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को उनके माता-पिता की लिखित सहमति पर ही कोचिंग संस्थानों मे अध्ययन हेतु जाने की अनुमति होगी। कोचिंग सेंटर खोलने से पूर्व सेनेटाइज किया जाए साथ ही किसी विद्यार्थी या शिक्षक को खांसी, बुखार या जुकाम के लक्षण होतो संस्थान मे प्रवेश की अनुमति ना दी जाए। उन्होने कहा कोचिंग सेन्टरो में दो बैचों के बीच 30 मिनट का अन्तराल रखा जाए तथा विद्यार्थियों को 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
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विद्यार्थियो की संख्या व सामाजिक दूरी दृष्टिगत कोचिंग सेन्टरो की उपलब्ध क्षमता के 50 प्रतिशत विद्यार्थियो को एक दिन पाली मे बुलाया जाए तथा अवशेष 50 प्रतिशत विद्यार्थियोें को अगले दिन की पाली में बुलाया जाए। श्री बंसल ने संक्रमण व उसके बचाव के उपायों के सम्बन्ध में कोचिंग सेंटर मे आने वाले सभी विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए तथा कोविड 19 के संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु भारत भारत सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने पर कोचिंग संस्थान, संचालक/प्रबन्धक के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, ऐपिडमिक डिजीज एक्ट 1987 तथा आईपीसी की सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। DM बंसल ने बताया कि कोचिंग संस्थानों मे कोविड 19 के दिशा निर्देशों का अनुश्रवण सम्बन्धित पुलिस अधिकारी, मजिस्टेट तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी DM बंसल ने निर्देश दिये है कि कोविड 19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन नही करने पर कोचिंग संस्थान संचालक/प्रबन्धक के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। जिसके उत्तरदायी स्वयं संस्थान के संचालक होगे।