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हल्द्वानी में नया नियम, जनरल स्टोर पर सिगरेट नहीं बिकेगी, नियम तोड़ा तो दुकान सील होगी !

HALDWANI NEWS: हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए नया नियम लागू हो गया है। तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस बनाने के आदेश नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने जारी किए हैं। आदेश के जारी होने के बाद नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली परचून की दुकानों, मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार में तंबाकू उत्पाद बेचने पर बैन लग गया है। अब अगर किसी दुकानदार को तंबाकू उत्पाद बेचने लिए शराब की तरह ही लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादों को बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि निगम क्षेत्र में तंबाकू वेंडर लाइसेंस लेना जरूरी है। निगम में कोटापा कानून लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि टॉफी, बिस्किट, चिप्स आदि बिकने वाली दुकानों में तबांकू के उत्पाद नहीं बेचें जाएंगे। तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। निगम ने स्थायी दुकानदारों के लिए पांच हजार, स्थायी गुमटी के लिए 1500 और थोक स्थायी व्यापारी से 10 हजार रुपये शुल्क तय किया है। लाइसेंस की अवधि एक साल होगी। अगर कोई नियम तोड़ता है तो पहले चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार पकड़ने जाने के बाद एक हजार रुपए का जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर दुकान सील होगी। वहीं अगर दुकानदार चौथी बार पकड़ा जाता है तो केस दर्ज किया जाएगा।

इसके साथ ही लाइसेंस धारक दुकानदारों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। नाबालिग को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की दूरी तक तंबाकू उत्पाद की बिक्री बैन रहेगी। दुकान के बाहर सिगरेट पिलाना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अब खुली सिगरेट भी नहीं बेची जाएगी। इसके अलावा दुकानदार माचिस और लाइटर भी सिगरेट पीने के लिए नहीं देगा। वहीं मॉल, बिग बाजार के सामने गुमटी लगाकर सिगरेट और तंबाकू बेचना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। आदेश के अनुसार, निगम की सीमा क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों को बेचने, खरीदने, स्टोर करने, पैकेजिंग आदि का कार्य करने वालों को 15 दिन के अंदर नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस/अनुज्ञप्ति प्राप्ति करनी होगी।

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