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हल्द्वानी में बिना मास्क के कहीं बाहर ना निकलें, पकड़े गए तो होगी एक साल की सजा

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हल्द्वानी में बिना मास्क के कहीं बाहर ना निकलें, पकड़े गए तो होगी एक साल की सजा

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद प्रशासन लगातार सख्त फैसले ले रहा है। इस क्रम ने डीएम सविन बंसल ने कहा है कि भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग मास्क नही पहन रहे हैं उनके ऊपर आर्थिक दण्ड के साथ ही एक साल की सजा का भी प्राविधान किया गया है। जिन्दगी को पटरी पर वापस लाने के लिए लाॅकडाउन अवधि में विभिन्न प्रकार की सुविधायें विभिन्न शर्तो के साथ बहाल की जा रही हैं, बावजूद इसके भी ऐसा देखने मे आ रहा है कि जिले के अधिकांश लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं, और ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे है।

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इसके चलते जिले में संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं को नकारा नही जा सकता। डीएम ने सभी जनपद वासियों से दो टूक शब्दों मे कहा है कि अनिवार्य रूप से मास्क पहनना तथा सोशल डिस्टैसिंग को अपनी जिन्दगी का हिस्सा बना लें और बिना मास्क के सड़कों पर ना आयें, ऐसा ना करने पर प्रशासन द्वारा सख्त एक्शन लिया जाएगा।
लॉकडाउन की अवधि में बच्चे, बुजुर्ग तथा गर्भवती महिलायें घर से कतई बाहर ना निकलें ऐसे लोगों पर संकमण का खतरा ज्यादा है। शासन से प्राप्त नई गाइडलाइन के अनुसार गुटखा तथा पान मसाले की बिक्री को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। क्योंकि गुटखा व पान मसाला खाकर लोग इधर-उधर सडकों पर थूकते हैं, थूक के जरिये भी संक्रमण होने की सम्भावनायें हैं।

गुटखा, पान मसाला बेचने वाले तथा इसे खाकर इधर-उधर थूकने वाले कार्यवाही के लिए तैयार हो जांए। उन्होनें जिले के सभी उपजिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा नगर निगम/नगर पालिका को आदेशित किया है कि वह इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान के साथ ही दण्डात्मक एवं कानूनी कार्यवाही अमल मे लायें।

उन्होंने बताया कि 31 मई तक लागू लाकडाउन-4 मे दिये गये निर्देशों के क्रम में सभी धार्मिक स्थल,माॅल, मनोरंजन बार, जिम, स्वीमिंग पुल, स्कूल,कालेज,कोचिंग सेंटर, जनसमुह के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन आदि भी प्रतिबंधित हैं। होटल तथा भोजनालय भी बन्द रहेंगे केवल भोजन व अन्य खाद्य चीजो की आपूर्ति होटल, रेस्ट्रो, पिज्जा, बर्गर की होम डिलीवरी ग्राहकों को दी सकेगी इसके लिए प्रशासन से पास लेना अनिवार्य होगा। बारबर, स्पा, सैलून निर्धारित अवधि में खुले रहेंगे। इन सभी को मास्क,सेनिटाइजर तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। सभी दुकानों मे किसी भी प्रकार का भीड़ ना लगाई जाए अनावश्यक ग्राहकों को दुकानों एव सैलूनों में ना बैठाया जाए। सभी जनपद वासियों से अपील की है कि वह कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाने मे सहयोग करें।

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