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नैनीताल हाईकोर्ट ने SSP से मांगा हलफनामा, अब मंगलवार को होगी सुनवाई

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Nainital High court: Election: Panchayat: बहुचर्चित जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और कथित अपहरण मामले की सुनवाई सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में हुई। हालांकि, खंडपीठ ने इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया और अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त तय की गई है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ कर रही है।

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डीएम और SSP से मांगा हलफनामा

कोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिया है कि अब तक हुई समस्त कार्रवाई का ब्यौरा शपथपत्र के रूप में अदालत में पेश किया जाए। साथ ही, SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सभी आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

अपहृत बताए गए पांचों की दलीलें खारिज

अदालत ने उन पांच पंचायत सदस्यों को सुनने से साफ इंकार कर दिया जिनके अपहरण का आरोप लगा है।

पुनर्निर्वाचन याचिका पर रोक

री-पोल की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर भी कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया। खंडपीठ ने साफ कहा कि फिलहाल अदालत सिर्फ चुनाव के दिन हुई घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर विचार कर रही है।

बीजेपी नेताओं पर गिरफ्तारी की आहट

सुनवाई के बाद अब आरोपी बीजेपी नेताओं और कथित अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी की संभावना तेज हो गई है। SSP ने कोर्ट में वादा किया है कि दोषियों को जल्द हिरासत में लिया जाएगा।

SSP पर न्यायालय की कड़ी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने SSP को कठोर शब्दों में फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि “नैनीताल केवल पर्यटन स्थल नहीं, यह उच्च न्यायालय का मुख्यालय भी है”। वायरल वीडियो का बचाव करने पर SSP से नाराज़ होकर कोर्ट ने पूछा— “क्या हम अंधे हैं? आपकी पुलिस बल आखिर कर क्या रही थी? शहर में हिस्ट्रीशीटर क्यों खुलेआम घूम रहे थे?”।

चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि SSP अपराधियों का अनुचित तरीके से बचाव कर रहे हैं और सरकारी वकील से सीधे कहा “सरकार से कहिए कि SSP का ट्रांसफर कर दिया जाए”।

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