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भर्ती परीक्षा घपले में नहीं होगी CBI जांच, नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

नैनीताल: प्रदेश मे चर्चिच भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में घपले को लेकर कांग्रेस विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने याचिका दायर की थी। उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है।

बता दें कि वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में निर्णय लिया है। खटीमा विधायक भुवन ने याचिका दायर कर कहा कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की जांच एसटीएफ द्वारा ठीक से नहीं की जा रही है। बड़े नामों को बख्शा जा रहा है। सरकार बड़े नामों को बचा रही है। इसलिए जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए।

इधर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित कापड़ी ने कोर्ट को अवगत कराया था कि उनके संशोधित प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश करने के बाद एसटीएफ ने आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉ आरबीएस रावत को गिरफ्तार किया। मगर बड़े नाम अब भी आजाद हैं। वहीं, सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व जीए गजेंद्र सिंह संधू ने कहा कि 80 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है। 46 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोई संदेह नहीं है।

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