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हल्द्वानी मटर गली अतिक्रमण मामला, हाईकोर्ट ने डीएम को दे दी चेतावनी

File Photo

हल्द्वानी: हाईकोर्ट, हल्द्वानी और अतिक्रमण के बीच में भी एक अलग ही रिश्ता बन गया है। अब हल्द्वानी मटर गली को लेकर एक मामले में हाई कोर्ट ने नैनीताल के जिलाधिकारी को चेतावनी दी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कहा गया है कि अतिक्रमणकारियों को हटाकर, एक रिपोर्ट तैयार कर दस्तावेजों के साथ 1 महीने के भीतर कोर्ट में लाई जाए।

गौरतलब है कि मटर गली के पास नजूल भूमि में बनी व्यायामशाला की भूमि पर कब्जा किए जाने और उन्हें हटाए जाने से संबंधित मामले का संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया है। कोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जिलाधिकारी को खुद कोर्ट में पेश होना होगा। बता दें कि 1 महीने के बाद मामले की सुनवाई होनी है। डीएम की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया था, मगर उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है।

कोर्ट की मानें तो डीएम ने इस पत्र में कहीं भी अतिक्रमण करने वालों की संख्या नहीं बताई है…ना यह बताया है कि वहां कितनी दुकानें बनी हैं और कितने होटल या मकान बने हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारी को भूमि का निरीक्षण करने के बाद फिर रिपोर्ट पेश करने का होमवर्क भी दिया है। ज्ञात हो कि हल्द्वानी व्यायामशाला का निर्माण स्थानीय खिलाड़ियों को निशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था।

हल्द्वानी व्यामशाला सोसाइटी के पदाधिकारी ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि यहां पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है, जिसमें स्वराज आश्रम भी शामिल है। साल 2018 की याचिका में सुनवाई के बाद एक्शन भी लिया गया था। लेकिन जिला प्रशासन ने यह मानने के बाद भी की भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, उसे नहीं हटाया। ऐसे में अब अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो डीएम के लिए दिक्कत हो सकती है।

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