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LockDown 2 Guideline देखना ना भूले, उल्लंघन करने वालों को सजा के साथ जुर्माना


नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश को संबोधित किया और लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि किन गतिविधियों में छूट मिलेगी और कौन-सी अभी भी बंद रहने वाली हैं। गाइडलान में खेती से जुड़े सभी कामों को छूट मिल गई है।देश में घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढंकना अनिवार्य किया गया है। जरूरी नहीं कि मॉस्क ही पहना जाए।

65 साल से अधिक उम्र और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह।

आपातकाल में टू व्हीलर पर सिर्फ चलाने वाला और कार में ड्राइवर के साथ पीछे की सीट पर एक व्यक्ति बैठ सकता है। याद रहे यह छूट सिर्फ आपातकाल के लिए है।

जो लोग क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे, उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में सारे अधिकार दे दिए गए हैं।

कृषि क्षेत्र को रियायत दी गई है। इसी तरह जरूरी उद्योगों में काम चलता रहेगा, लेकिन अन्य उद्योग अभी बंद रहेंगे।

सड़क पर थूकेंगे और फालतू घूमेंने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना वसूला जाएगा। स्कूल कॉलेज, फैक्टरियां, रेस्त्रां पहले की तरह बंद रहेंगे। सभी तरह का यातायात यानी रेल, सड़क और विमान सेवाएं बंद रहेंगी। देशभर में कर्फ्यू जैसी स्थिति लागू रहेगी और लोगों के घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। हालांकि आपात सेवाएं जारी रहेंगी। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी 3 तक नहीं खोले जा सकेंगे।

शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी समेत सभी तरह के आयोजनो पर रोक। राजनीतिक आयोजन पर रोक। निजी आयोजनों पर भी रोक।

निर्माण कार्यों में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को छूट दी गई है। ऑफिस में लोगों को मॉस्क पहन कर काम करना होगा। जिन दफ्तरों में अभी भी काम हो रहा है, वहां कर्मचारियों का तापमान जांचने की व्यवस्था करना होगा।

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