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नैनीताल जिले में नई गाइडलाइन जारी, शादी में केवल 20 लोगों की अनुमति

हल्द्वानी: राज्य सरकार के आदेशों के बाद नैनीताल जिले में 11 मई से 18 मई तक Curfew लागू कर दिया गया है। इस दौरान दूध, सब्जी, मीट आदि की दुकानें खोलने का समय घटाकर तीन घंटे कर दिया है। वहीं राशन, किराना व सस्ता-गल्ला की दुकानें केवल 14 मई को सीमित समय के लिए खुलेंगी। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि Curfew को पहले से ज्यादा सख्त किया जाए। नैनीताल डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने अपने आदेश में साफ किया है कि सस्ता-गल्ला, राशन आदि की दुकानों को रोजाना नहीं खुलेंगी। 14 मई को सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। रोजाना सब्जी, दुध, लाइसेंसधारी मीट आदि की दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक ही खुलेंगी।

पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज आदि के भंडारण, परिवहन सुबह सात से 10 बजे के बीच किया जा सकेगा। पंट्रोल पंप खुले रहेंगे। रसोई गैस की होम डिलीवरी जारी रहेगी। नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वालों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रवासियों को सात दिन गांव में बने आइसोलेशन सेंटर में रहना होगा।  शासन से प्राप्त निर्देर्शों के क्रम में 11 से 18 मई की सुबह तक जिले में कोविड Curfew लागू रहेगा।

इसके अलावा प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। मौजूदा वक्त को देखते हुए वह शादियों को टाल सकते हैं। प्रशासन ने शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या घटाकर 20 कर दी है। इसके अलावा अंतिम यात्रा में भी 20 लोगों से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे। जिले में जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे। बाहरी राज्यों से आने वालों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने व देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीयन के बाद जिले में आने की अनुमति होगी।

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