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नैनीताल में लागू हुआ नो हॉर्न जोन, जागरूकता के बाद शुरू होगी चालानी कार्रवाई

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Nainital | NoHornZone | TrafficAwareness : नैनीताल की माल रोड को ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से नो हॉर्न जोन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार 1 अगस्त से यह व्यवस्था लागू हो गई है। फिलहाल पहले चरण में परिवहन विभाग की टीमें वाहन चालकों को नए नियम के प्रति जागरूक कर रही हैं। हालांकि जागरूकता अभियान के बावजूद इसका व्यापक असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है।

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ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने पिछले दो सप्ताह से सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जागरूकता संदेश प्रसारित किए हैं। इसके साथ ही माल रोड और शहर के प्रवेश मार्गों पर फ्लेक्स लगाकर भी लोगों को नो हॉर्न जोन की जानकारी दी जा रही है।

शनिवार से आदेश लागू होने के बाद परिवहन विभाग ने भी अभियान तेज कर दिया है। परिवहन कर अधिकारी एन.के. आर्या और जगदीश चंद्र के नेतृत्व में दो टीमें तल्लीताल से मल्लीताल तक मुनादी कर लोगों को नियमों की जानकारी दे रही हैं।

अभियान के दौरान विभाग के कर्मचारी वाहनों को रोककर चालकों को नो हॉर्न जोन के बारे में समझा रहे हैं और अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाने की अपील कर रहे हैं।

परिवहन कर अधिकारी एन.के. आर्या ने कहा कि अभी पहले चरण में केवल जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी यदि लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं तो अगले चरण में नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।

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