
Meerut News | Saurabh Rajput Murder Case | Crime News : उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। इससे पहले 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया था।

सुनवाई के दौरान दोनों दोषियों को जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। सजा सुनाने से पहले न्यायाधीश ने उनके स्वास्थ्य और जेल में उनकी दिनचर्या के बारे में जानकारी ली। इसके बाद दोनों को मृत्युदंड देने का फैसला सुनाया गया।
मामले में सौरभ की मां रेणू और भाई बबलू ने अदालत से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने भी अदालत में दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग रखी थी। परिवार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि फैसला उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया, तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
2016 में किया था प्रेम विवाह
सौरभ राजपूत मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित इंद्रानगर के निवासी थे। वर्ष 2016 में उन्होंने गौरीपुरा की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। वर्ष 2019 में पारिवारिक विवाद के बाद दोनों अलग रहने लगे थे। इसी साल मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया…जो फिलहाल अपने नाना-नानी के साथ रहती है।
इस दौरान मुस्कान की मुलाकात अपने स्कूल के पुराने सहपाठी साहिल शुक्ला से हुई। साहिल भी इंद्रानगर का निवासी था। सौरभ के विदेश जाने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।
नीले ड्रम में छिपाया गया था शव
मामले में सामने आए घटनाक्रम के मुताबिक, सौरभ के विदेश से लौटने के बाद 24 फरवरी 2025 को उनकी हत्या की साजिश रची गई। तीन मार्च की रात सौरभ की हत्या कर दी गई। इसके बाद शव के टुकड़े करके उन्हें सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया गया।
वारदात के बाद साहिल और मुस्कान हिमाचल घूमने चले गए। 17 मार्च को उनके लौटने के बाद अगले दिन यानी 18 मार्च को हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस को उनकी निशानदेही पर ड्रम से सौरभ का शव मिला था।
सुनवाई के बाद आया फैसला
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के बाद 30 सितंबर को अदालत ने साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को हत्या का दोषी माना। इसके बाद बुधवार को सजा पर सुनवाई करते हुए दोनों को मृत्युदंड देने का फैसला सुनाया गया।



