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हल्द्वानी के इन जगहों पर धारा 144 लागू, एसडीएम ने जारी किए आदेश

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हल्द्वानी: उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा आयोजित परिषदीय परीक्षा 2022 की हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाएं 28 मार्च से 19 अप्रैल 2022 के मध्य होंगी। उपजिलाधिकारी/ परगना मजिस्टेट मनीष कुमार सिह ने आदेश दिये हैं कि परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक परगना हल्द्वानी के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर तत्काल प्रभाव से धारा 144 (सीआरपीसी) लागू की जाती है।

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परगना मजिस्ट्रेट ने कहा परीक्षा केन्द्रों के 100 गज के अन्दर बिना अनुमति के 5 या उससे अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नही होंगे तथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र,लाठी तथा डंडा आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा 100 गज की परिधि में नही आयेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि परीक्षा स्थल के 100 गज की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटो स्टेट मशीन अथवा फैक्स नही लगायेगा साथ ही कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिधि में ड्रोन कैमरे आदि का संचालन नही करेगा। उन्होने कहा यह आदेश तत्काल प्रभाव से परीक्षा की समाप्ति तक परीक्षा केन्द्रों के 100 गज की परिधि में लागू हांेगे। आदेशोें में किसी भी प्रकार का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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