Nainital-Haldwani News

नैनीताल में इन नियमों को साथ चलेगी टैक्सी, पर्यटन सीजन से पहले SOP जारी

Ad

Uttarakhand: News: Nainital: Taxi: नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की गई है, जिसके तहत नैनीताल नगर में संचालित होने वाले ई-रिक्शा टू व्हीलर टैक्सी मैक्सी आदि प्रकार के वाहनों का सत्यापन किया जाएगा।

ADVERTISEMENTS Ad

मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत वाहन स्वामियों/चालकों का सत्यापन एवं वाहनों का फिटनेस/सत्यापन के लिए नैनीताल के उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आदि अधिकारियों की अध्यक्षता/सदस्यता में समिति गठित की गई है। वाहनों से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन दो चरणों में होगा। प्रथम चरण में 3 जुलाई 2017 से पूर्व जिन टैक्सी वाहनों को परमिट निर्गत किया गया है और द्वितीय चरण में 3 जुलाई 2017 के बाद जिन टैक्सी वाहनों को परमिट निर्गत किया गया है।

सत्यापन हेतु वाहन स्वामी/चालक वाहन उपस्थित रहेंगे और इसके साथ-ही-साथ वाहन के समस्त वैध प्रपत्र ड्राइविंग लाइसेंस, दो आईडी (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासवर्ड) तथा पासपोर्ट साइज फोटो समिति के समक्ष स्पष्ट करेंगे। सत्यापन के समय प्रत्येक टैक्सी बाइक/टू व्हीलर के मडगार्ड,बंपर और वाहन चालक द्वारा पहने जाने वाले हेलमेट भी पीले रंग के होंगे।

ऐसे व्यक्ति जिन्हें दो या दो से अधिक वाहनों के परमिट जारी किए गए हैं, उनके द्वारा समिति को लिखित में अपने वाहनों के पार्किंग स्थल ,वाहन चालक के नाम पता से अवगत कराया जाएगा और कोई भी वाहन चालक माल रोड अथवा किसी भी सार्वजनिक स्थान या मार्ग पर अपने वाहन को पार्क नहीं करेगा। वाहन स्वामी/वाहन चालक एवं वाहन के सत्यापन के उपरांत वाहन चालक को परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा। टू व्हीलर टैक्सी वाहन में किसी भी दशा में अधिकृत चालक के अतिरिक्त एक सवारी से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठेंगे और प्रत्येक को अनिवार्य रूप से हेलमेट का प्रयोग करना होगा। टैक्सी/मैक्सी वाहन के पीछे बांयी ओर बड़े अक्षरों में वाहन स्वामी का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट संख्या एवं फिटनेस की वैधता अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी और वहां के भीतर एवं बाहर की ओर बड़े तथा सुस्पष्ट अक्षरों में आपातकालीन सेवा 112, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100, एंबुलेंस सेवा 108 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

वाहन चालक वाहन संचालन की अवधि में निर्धारित परिधान/वर्दी में रहेंगे और वाहन में यात्रा करने वाली बालिकाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के प्रति उनका आचरण और व्यवहार सभ्य हो ताकि यात्रा भयमुक्त एवं सुरक्षित हो।

ADVERTISEMENTS Ad
To Top