Nainital-Haldwani News

आयकर रिटर्न से मिले तथ्य, डीएम नैनीताल ने शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त

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DM Nainital: IAS Lalit Mohan Rayal:Licence हल्द्वानी के आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएम ललित मोहन रयाल ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान नाहिद कुरैशी ने स्वयं को व्यापारी बताते हुए यह तर्क दिया था कि व्यापार के सिलसिले में नकद धनराशि के साथ आवागमन करने के कारण उसकी जान-माल को खतरा बना रहता है, इसलिए शस्त्र लाइसेंस को यथावत रखा जाना आवश्यक है।

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हालांकि, मामले के परीक्षण के दौरान वाजिद कुरैशी द्वारा प्रस्तुत विगत वर्ष के आयकर रिटर्न से यह तथ्य सामने आया कि उनकी वार्षिक आय ₹5,78,600/- है तथा उन्होंने लगभग ₹13,000/- आयकर अदा किया है। इस आय विवरण पर सम्यक विचार करते हुए नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पाया कि उक्त आय इतनी अधिक नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि संबंधित व्यक्ति के जान-माल को कोई असाधारण या विशिष्ट खतरा उत्पन्न होता हो, जिसके लिए शस्त्र धारण करना अनिवार्य हो।

उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने नाहिद कुरैशी को जारी शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का निर्णय सुनाया। आदेश जारी करते हुए संबंधित व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया गया है।

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