Nainital-Haldwani News

प्रदेश में सहायक अध्यापक बेसिक के 2600 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर HC ने लगाई रोक

Ad

नैनीताल: बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में सहायक अध्यापक बेसिक भर्ती प्रक्रिया मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश में सहायक अध्यापक बेसिक के 2600 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार और एनसीटीई को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक मार्च हो होगी। उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी को अभ्यर्थियों की नियुक्ति की काउंसलिंग होनी थी।

ADVERTISEMENTS Ad

जिसके बाद 25 से 28 फरवरी तक नियुक्ति पत्र जारी होने थे। विभाग ने भर्ती कार्यक्रम 2018-19 व 2020-21 का नवीन भर्ती कार्यक्रम जारी किया था। नवीन भर्ती के तहत 5 से 20 मई तक प्राप्त आवेदन के अनुसार विभागीय वेबसाइट पर सूची अपलोड करना था। जबकि काउंसलिंग 18 जून को और नियुक्ति पत्र 20 से 30 जून तक जारी होने थे। इसमें एनआइओएस के लिए 315 व डायट के माध्यम से 519 पद थे।

यह भी पढ़े:रामनगर:टैक्टर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर,एक की मौत,ग्रामीणों ने टैक्टर ट्राली जला डाली

यह भी पढ़े:हुनर बोलता है:ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में बने मास्क की सिंगापुर में बढ़ रही है डिमांड

मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी जयवीर सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस दौरान शिक्षा विभाग द्वारा 15 जनवरी 2021 को जारी आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई है कि बेसिक अध्यापकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन के योग्य बताया था। 6 जनवरी को एनसीटीई की ओर से राज्यों को परिपत्र जारी कर NIOS से 18 माह का ऑनलाइन डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अध्यापक भर्ती में शामिल करने को कहा था।

इसके बाद उत्तराखंड के शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली में एनआईओएस अभ्यर्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार व एनसीटीई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जबकि एनआईओएस अभ्यर्थियों की ओर से याचिका में पक्षकार बनाए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है।

यह भी पढ़े:पहाड़ के अनुराग रमोला ने जीता पीएम मोदी का दिल,ट्वीट कर देश को बताया बेटे का हुनर

यह भी पढ़े:हरिद्वार में पुलिसकर्मी को भारी पड़ी लापरवाही,DIG नीरु गर्ग ने उत्तरकाशी कर दिया तबादला

ADVERTISEMENTS Ad
To Top