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उत्तराखंड सरकार का फैसला, 6 जुलाई तक जारी रहेगा कोरोना Curfew

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हल्द्वानी: कोरोना वायरस के मामले कम होने के बाद भी उत्तराखंड सरकार पूर्ण छूट के पक्ष में नहीं है। सरकार ने कोरोना Curfew को 6 जुलाई तक जारी रखने का फैसला किया है। इस बीच छूट भी दी गई है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है जो 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।

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जो बाजार पहले हफ्ते में 5 दिन खुलता था उसे 6 दिन कर दिया गया है। सैलानियों के लिए मसूरी और नैनीताल रविवार को भी खुलेंगे लेकिन मंगलवार को बंद रहेंगे। कोचिंग और जिम सेंटर भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि स्कूल के बच्चों की कोचिंग क्लास अभी फिलहाल बंद रहेंगी

बता दें कि उत्तराखंड में दो महीने लोगों को डराने के बाद कोरोना वायरस के मामले कम हुए है। रविवार को राज्य में केवल 82 मामले सामने आए हैं। वहीं 122 लोगों ने इस बीमारी को हराया है। फरवरी के बाद उत्तराखंड में इतने कम मामले देखे गए हैं। राज्य में कोरोना वायरस के कुल मामले 339619 हो गए हैं, जबकि 7088 लोगों की मौत भी हुई है।

पिछले 24 घंटों में देहरादून जिले में 38 ,हरिद्वार में 06 , नैनीताल जिले में 04, उधमसिंह नगर में 06 ,पौडी में 06, टिहरी में 06, चंपावत में 04, पिथौरागढ़ में 02 , अल्मोड़ा में 01, बागेश्वर में 04, चमोली में 01, रुद्रप्रयाग में 02 और उत्तरकाशी से 02 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। अब तक उत्तराखंड में 3 लाख 24 हजार 249 मरीजो ने कोरोना वायरस को हराया है। केवल 2465 एक्टिव केस हैं और कटेंनमेंट जोन की संख्या भी 3 है। राज्य में कोविड के मामलों में कमी आने के बाद प्रदेश सरकार चरणबद्ध ढंग से अनलॉक की ओर बढ़ रही है। कोरोना के नए डेल्टा स्वरूप के खतरे को देखते हुए सरकार पूर्ण अनलॉक नहीं कर रही है।

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