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उत्तराखंड सरकार ने स्वरोजगार सब्सिडी की धनराशि 10 हजार से बढाकर 50 हजार रुपए कर दी

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिये संचालित ‘अनुसूचित जाति स्वतः स्वरोजगार योजना’ के अन्तर्गत निर्धारित आय सीमा तथा देय सब्सिडी की धनराशि सीमा बढायी गयी है। इसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में आय सीमा 40 हजार तथा शहरी क्षेत्रों की 55 हजार आय सीमा को 2.50 लाख किया गया है। जबकि सब्सिडी की धनराशि 10 हजार से बढाकर 50 हजार अथवा योजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, देय होगी।

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बता दें कि कोरोना काल के बाद से उत्तराखंड में स्वरोजगार करने वालों का ग्राफ बढ़ा है। सरकार पर्वतीय जिलों में स्वरोजगार करने वालों को मौका देकर, पलायन रोकने की कोशिश कर रही है। इससे पहले सरकार ने होम स्टे योजना को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दिया है। होम स्टे योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो ग्रामीण इलाके में निर्माण करना चाहते हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में 11 हजार फिट से अधिक की ऊंचाई पर रेसक्यू कार्य करने वाले एस.डी.आर.एफ. के राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने की व्यवस्था के निर्देशों के तहत अब राजपत्रित अधिकारियों को 1500 तथा अराजपत्रित कार्मिकों को 1000 रुपए प्रतिदिन की दर पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। इससे आपदा के दौरान रेसक्यू ऑपरेशन के कार्य तत्परता से संचालित हो सकेंगे।

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