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उत्तराखंड: अब नहीं चलेगा ऑनलाइन सट्टे का खेल, सरकार ने कसा शिकंजा

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UttarakhandSTF | OnlineBetting | CyberCrime | PushkarSinghDhami | UttarakhandGamblingLaw2026 | Dehradun : उत्तराखंड में ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध जुए के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक कराया है।

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एसटीएफ के अनुसार ये वेबसाइटें लोगों को कम समय में अधिक पैसा कमाने का लालच देकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जाल में फंसा रही थीं। साइबर टीम ने तकनीकी जांच के बाद इन वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की।

राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए “उत्तराखंड गैंबलिंग लॉ 2026” के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नए कानून में अवैध सट्टा नेटवर्क चलाने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मोबाइल एप या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सट्टेबाजी का संचालन करता पाया जाता है…तो उसे तीन से पांच वर्ष तक की सजा और भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अवैध जुआ अड्डों के संचालन या उन्हें आर्थिक सहायता देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की व्यवस्था की गई है।

कानून में बार-बार अपराध करने वालों के लिए और अधिक कड़े प्रावधान रखे गए हैं। दोबारा अपराध साबित होने पर सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाए जा सकते हैं। साथ ही अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

एसटीएफ ने लोगों से ऑनलाइन सट्टेबाजी और संदिग्ध गेमिंग एप्स से दूर रहने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी पैसा कमाने का लालच कई लोगों को आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानियों में डाल सकता है।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी संदिग्ध सट्टेबाजी वेबसाइट, एप या ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित एजेंसियों को दें…ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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