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उत्तराखंड में दो दिन की बुकिंग और रिपोर्ट अनिवार्य नहीं, पर्यटकों के लिए बड़ी खबर

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हल्द्वानी: कोरोना वायरस के बीच जीवन को सामान्य करने के लिए अनलॉक प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। अनलॉक-4 में कुछ बदलाव किए गए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर पर्यटकों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। यह नियम पर्यटकों को काफी छूट देंगे और इन्हें 23 सितंबर से लागू कर दी जाएगी। शासन की ओर से नियमों में बदलाव का आदेश जारी कर दिया गया है।

उत्तराखंड आने वाले सभी पर्यटकों को देहरादून स्मार्टसिटी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा।

उत्तराखंड में दो दिन की बुकिंग और रिपोर्ट अनिवार्य नहीं, पर्यटकों के लिए बड़ी खबर

दो दिन पूर्व उत्तराखंड में सैलानियों के लिए दो दिन की होटल व होम स्टे बुकिंग का नियम लगाया गया था। अब इसे वापस ले लिया है। सैलानियों को इस नियम से छूट दे दी गई है। वह बिना बुकिंग के भी उत्तराखंड आ सकते हैं।

सबसे बड़ा फैसला कोवि़ड रिपोर्ट के संबंध में हैं। पर्यटक अब बिना कोरोना रिपोर्ट के भी होटल व होम स्टे में एंट्री पा सकते हैं। हालांकि होटल प्रबंधक को थर्मल स्क्रिनिंग, सेनेटाइजिंग और सुरक्षा हेतु बनाए गए सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। इसके अलावा होटल प्रबंधक सुरक्षा हेतु बनाए गए खुद के नियम भी लागू कर सकता है। होटल्स निजी लैब संचालकों के साथ मिलकर अपने होटल्स में Covid-19 टेस्टिंग की व्यवस्था कर सकते हैं।’

अगर होटल में रहते हुए कोई सैलानी कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो प्रबंधक को जिला प्रशासन को संपर्क करना होगा। जिला प्रशासन को तुरंत रैंडम चेकिंग करनी होगी।

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