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अनलॉक उत्तराखंड: अब पास नहीं बनाना पड़ेगा लेकिन पंजीकरण होगा अनिवार्य

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अनलॉक उत्तराखंड के नए नियम, अब पास नहीं बनाना होगा लेकिन पंजीकरण करना होगा

देहरादून: उत्तराखंड अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नए दिशानिर्देश जारी किये गए हैं। बाहर से आने वाले लोगों के लिए फिलहाल सख्ताई जारी रहेगी लेकिन राज्य के अंदर यात्रा करने वालों को थोड़ी राहत दी गई है। सरकार की ओर से जोन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन की स्थिति को सुधारने की तरफ सरकार का ध्यान है।

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उत्तराखंड में नए नियम कुछ इस प्रकार होंगे

दूसरे राज्य से उत्तराखंड की यात्रा

दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को पास की जरूरत नहीं होगी लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा
इस वेबसाइट पर जाकर करना होगा रजिस्ट्रेशन https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php

उत्तरखण्ड के भीतर ही जिलों के बीच यात्रा करने के नियम

  1. उत्तराखण्ड राज्य के भीतर ही जिलों में जाने के लिए भी पास की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। https://dsclservices.org.in/movement-within-uttarakhand.php
  2. वहीं देहरादून में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। राजधानी को संवेदनशील इलाके के रूप से देखा जा रहा है। इसके लिए यहां के से बाहर यात्रा करने वालों को नीचे दिए लिंक पर पंजीकरण करना होगा। https://smartcitydehradun.uk.gov.in/

क्वारंटाइन नियम

  1. किसी भी बाहरी राज्य से उत्तराखण्ड आने पर 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा
  2. यदि आप 31 अति प्रभावित जिलों से उत्तराखण्ड आ रहें हैं तो 21 दिन के लिए Quarantine रहना होगा जिसमें 7 दिनों का Institutional क्वारंटाइन और 14 दिनों के लिए Home क्वारंटाइन रहना होगा। Institutional क्वारंटाइन के लिए आप पेड क्वारंटाइन का चुनाव भी कर सकते हैं।
  3. उत्तराखण्ड के भीतर ही अन्य जिलों में यात्रा के लिए क्वारंटाइन नहीं रहना पड़ेगा
https://www.facebook.com/uttarakhandpolice/posts/2959866854099511
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