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कोविड के नियमों को तोड़ने पर हो सकती है जेल, उत्तराखंड तीसरा राज्य बना

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उत्तराखंड में कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु बनाए जा रहे नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश (ऑर्डिनेन्स) को मंज़ूरी दे दी है। भारत सरकार के एक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बना है। इससे पहले केरल और उड़ीसा इस लिस्ट में शामिल हैं।

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अध्यादेश (ऑर्डिनेन्स) को मंज़ूरी मिलने के बाद धारा 2 और 3 में संशोधन अब एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 के तहत राज्य में जो Covid 19 के फेसमास्क , क्वारंटाइन आदि से सम्बंधित नियम हैं, उनका उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाता है तो उसे अधिकतम 6 माह की सजा और 5000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अभी तक नियम थे पर एक्ट में प्रावधान न होने पर काम्पाउंडिंग की सुविधा नहीं थी। अब Covid से जुड़े नियम सख़्ती और प्रभाव से लागू होंगे।

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