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नैनीताल: हाईकोर्ट ने शादीशुदा महिला को लिव इन पार्टनर के साथ रहने की इजाजत दी है। देहरादून के एक मामले की सुनाई नैनीताल हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान महिला भी कोर्ट में पेश हुई। महिला ने कोर्ट बताया कि पति द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इससे परेशान होकर उसने अपने दो बच्चों व पति को छोड़ दिया। वो फरीदाबाद में अपने लिव इन पार्टनर के साथ रह रही है। जिस शख्स के साथ वो रह रही है उससे उसकी मुलाकात इंटरनेट पर हुई थी।
महिला ने कोर्ट को बताया कि वह अपनी इच्छा से फरीदाबाद गई थी। वह अपने प्रेमी के साथ रह रही है। उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। इसी वजह से वो अपने पति के साथ देहरादून नहीं रहना चाहती। इस पर वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने महिला को अपना जीवन मनमुताबिक जीने की अनुमति दी है।
महिला का 10 साल के बेटा और छह साल की बेटी है, जिसे छोडकर वो अब फरीदाबाद में अपने लिव-इन पार्टनर के साथ रह रही है। जानकारी के मुताबिक, महिला ने सात अगस्त 2022 को अपने परिवार को छोड़ दिया। इसके बाद वह फरीदाबाद में रहने लगी, जहां उसके माता-पिता भी रहते हैं। महिला की शादी साल 2012 में हुई थी।
बता दें कि 45 वर्षीय जिम ट्रेनर की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई बीते सोमवार को हुई। सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि महिला ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है और अपने पार्टनर के साथ रह रही है। उसे कैद नहीं किया गया है, ऐसे में कोर्ट आगे कोई फैसला पारित नहीं कर सकती है।
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