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उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइन, तुरंत पढ़ें अहम प्वाइंट्स

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देहरादून: केंद्र सरकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। पिछले दो दिनों से राज्य के लोगों को गाइडलाइन का इंतजार था। 21 सितंबर के बाद सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और खेल आयोजनों की अनुमति होगी। अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। फेस मास्क, शारीरिक दूरी और अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा। 20 सितंबर तक शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके बाद इनमें भी 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे।  सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान फिलहाल बंद रहेंगे। ओपन एयर थिएटर को परिचालन की अनुमति होगी। 

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1- लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में रहेगा। कोरोना वायरस के मामलों के देखते हुए यह फैसला जिलाधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

2- कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला प्रबंधक को आधिकारिक वेबसाइट पर दिखानी होगी। यह जानकारी गृह मंत्रालय के साथ भी शेयर करनी होगी।

3-स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन कक्षा चलते रहेंगी।

4- जिला प्रबंधक 21 सितंबर के बाद स्कूल को 50 प्रतिशत टीचर्स और अन्य स्टॉफ को अनुमति दे सकता है। हालांकि स्कूल कंटेनमेंट जोन से बाहर हो तभी ये अनुमति मिल सकती है।

5- 21 सितंबर से क्लास 9 से 12 के स्टूडेंटस के लिए होम मिनिस्ट्री ने अनलॉक 4 में स्कूल जाने की इजाजत होगी। इसका फैसला पैरंट्स पर छोड़ा गया है।

6- सोशल डिसटेंसिंग नियम का पालन करना अनिवार्य है।

7- दूसरे राज्यों से आने वालों के देहरादून स्मार्टसिटी पोर्टल में पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा बॉर्डर चेकपोस्ट पर सभी को पंजीकरण के दौरान दिए गए दस्तावेज चेक करवाने होंगे।

8- 34 हाइलोड वाली जगह से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल और 7 दिन के लिए होम क्वांरटाइन में रहना होगा। वहीं अन्य जगहों से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि 96 घंटे पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पेश करने पर उन्हें क्वारंटाइन से छूट मिलेगी।

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