Uttar Pradesh

दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाना महिला को भारी पड़ गया, कोर्ट ने सुनाई कारावास की सजा

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Uttar Pradesh News: विरोधियों को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाना महिला को भारी पड़ गया और अब उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। पाॅक्सो कोर्ट ने महिला को तीन दिन के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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जानकारी के मुताबिक, कटरा बाजार के ग्राम गंडाही की रहने वाली खलीकुन्निशा ने विरोधियों को फंसाने के लिए न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। उसने कहा कि 22 मार्च 2020 की शाम उसकी 15 साल की बेटी गाय बांधने घर के दक्षिण की ओर गई थी। तभी ग्राम छिटनापुर के इसरार अहमद व ग्राम गंडाही के मो. आरिफ और अल्ताफ उसे उठाकर मड़हे में ले गए और दुष्कर्म किया। परिवादिनी व अन्य गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने विचारण के लिए तीनों आरोपियों को तलब कर लिया, लेकिन ट्रायल में परिवादिनी अपराध का साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सकी।

कोर्ट ने छह अगस्त 2024 को आरोपी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय के आदेश पर झूठा केस दर्ज कराने के मामले में परिवादिनी खलीकुन्निशा के खिलाफ प्रकीर्ण दांडिक वाद दर्ज किया गया। अदालत में हाजिर होकर अपना जुर्म स्वीकार करने पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने खलीकुन्निशा को दंडित किया।

News Source- Amar Ujala
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