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उत्तराखंड में 18 से 25 मई तक जारी रहेगा Curfew,पहले के कुछ नियमों में हुआ है बदलाव

Haldwani Live News

हल्द्वानी: सोमवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना Curfew को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में अब कोविड Curfew को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार कुछ नए प्रतिबंधों के साथ Curfew को आगे बढाया गया है। इस दौरान परचून की दुकानें अब 21 मई को सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा नई गाइडलाइन में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। बैंक अब सुबह 10 से दो बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है।

उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। इस सम्बंध में पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किया गया। Curfew 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब लागू रहेगा। शादी समारोह में शामिल होने वाले सभी 20 लोगों को 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी होगी। उत्तर प्रदेश सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधोगो के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।

मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा। अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा। बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई है। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।

हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी। सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।

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