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नगर पालिका का Holiday प्लान,नैनीताल आने वाले सैलानियों को टैक्स में मिलेगी छूट

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नैनीताल: नगर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर है। एंट्री करने के दौरान या अपनी गाड़ी को पार्क करने के समय किए जाने वाले भुगतान में अब पर्यटकों को छूट दी गई है। अब शहर में आने पर लेक ब्रिज टैक्स व पार्किंग में 18 फीसद जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा।

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सरोवर नगरी नैनीताल में असंख्य पर्यटक पधारते हैं। मगर यहां आने पर पर्यटकों की जेब तल्लीताल रिक्शा स्टैंड के पास बने एंट्री प्वाइंट से ही ढीली होनी शुरू हो जाती है। नगर पालिका द्वारा हर वाहन से लेक ब्रिज टैक्स वसूला जाता है। इस चार्ज में और पार्किंग के भुगतान में 18 फीसदी जीएसटी भी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है।

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अब इस एक्स्ट्री जीएसटी लेने की व्यवस्था को फिलहाल रोक दिया गया है। नगर पालिका द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक राय लेने के बाद यह संभव हुआ। दरअसल पिछले साल जब ठेकेदारों ने ठेका होने के बाद भी काम नहीं करने को कहा तो दोबारा टेंडर किए गए। जिसमें पालिका ने नियमानुसार पर्यटकों से शुल्क के साथ जीएसटी वसूलने की बात की थी। जिसे ठेकेदारों द्वारा पालिका में ही जमा किया जाता है।

अब पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा द्वारा गुरुवार को लेक ब्रिज ठेकेदार उमेश मिश्रा को पत्र में यह बताया गया कि पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ 18 फीसद जीएसटी की वसूली की जाती है। इस बारे में पालिका की ओर से अधिवक्ता द्वारा सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन 2017 का हवाला दिया गया है। 

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विधिक राय के साथ यह फैसला लिया गया कि अब एक्सट्रा जीएसटी नहीं लिया जाएगा। अब वाहनों से सिर्फ 50 व 100 रुपये ही वसूले जाएंगे। जो कि पहले शहर में प्रवेश पर 50 रुपए प्लस 18 रुपये व रात आठ बजे से सौ रुपये प्लस जीएसटी वसूले जा रहे थे। साथ ही यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में पालिका में धनराशि के साथ जीएसटी जमा ना की जाए।

गौरतलब है कि पर्यटकों को अधिक भुगतान करना पड़ता था। इस फैसले ले वाकई लोगों को बड़ी मिलेगी। बता दें कि इस आदेश के बाद अब पालिका संचालित अशोक सिनेमा, मेट्रोपोल पार्किंग में भी वाहन शुल्क के साथ जीएसटी की वसूली की व्यवस्था को हटाया गया है। पालिका के इस आदेश से पर्यटकों व स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।

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