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ग्रीन जोन जिलों में शराब की दुकान खुलेंगी, इन नियमों का पालन करना होगा !

लॉकडाउन तीन का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। कुछ देर पहले ही गृह मंत्रालय द्वारा इस बारे में सूचित किया। लॉकडाउन-3 17 मई तक चलेगा। वहीं इस बार ग्रीन जोन जिलों को कुछ छूट दी गई है। जैसे ही 50 प्रतिशत सवारियों के साथ बस चलेगी। इसके अलावा एक शराब की दुकानों को लेकर भी फैसला हुआ है।

ग्रीन जोन जिलो में शराब और पान दी दुकानें शर्त के साथ खुल पाएगी। दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और केवल एक वक्त पर केवल 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी दो गज रहेगी। लॉकडाउन के लागू होने के बाद से ही शराब का मुद्दा काफी हॉट था। शराब से सरकार को करोडो का राजस्व मिलता है लेकिन शराब IMMUNITY कम करती हैं, इस वजह से इसे बंद रखने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया था।

इस बार कुछ छूट दी गई है जो इस प्रकार है-

 ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में आने वालें जिलों में ई-कॉमर्स को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा इन जिलों में  गैर जरूरी सामान की डिलीवरी भी हो पाएगी। इसके अलावा यहां पर ऑनलाइन डिलीवरी की सेवा भी लोगों को मिलेगी। ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में 50 फ़ीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति मिली है लेकिन बस डिपो में 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। केवल ग्रीन ज़ोन में दिहाड़ी मजदूरों और घरेलू कामकाज करने वालों की आवाजाही होगी।   

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