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नैनीताल में नया नियम लागू, अवैध निर्माणों को रोकने के लिए प्लान को फ्लोर पर उतारा गया

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नैनीताल- नैनीताल में बड़े वाहनों के माध्यम से आने वाली निर्माण सामग्री को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। वाहनों की निगरानी के लिए जिलाधिकारी ने एसएसपी को निर्देश दिए हैं। एसएसपी को लिखे पत्र में कहा गया है कि वर्तमान समय में नगरपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो रहा है। आगे पढ़ें…

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वाहनों के माध्यम से निर्माण सामग्री लाई जा रही है और सार्वजनिक स्थलों पर लोडिंग एवं अनलोडिंग की जा रही है। जिसकी वजह से बरसात के दौरान मलवा आदि नालों के माध्यम से झील में भी जा रहा है। साथ ही यातायात भी बाधित हो रहा है। यह अवैध निर्माण का एक मुख्य कारण भी है। आगे पढ़ें…

लिहाजा नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण सामग्री से संबंधित वाहन का नियमानुसार विवरण प्राधिकरण कार्यालय को प्रत्येक 2 दिन में उपलब्ध कराया जाना होगा। ये विवरण चैकपोस्ट के माध्यम से दिया जाएगा। जिसमे जिला प्रशासन को वाहन का विवरण वाहन चालक का नाम पता और मोबाइल नंबर, तथा निर्माण सामग्री रेता बजरी, सीमेंट, एंगिल, आयरन आदि का विवरण और निर्माण सामग्री किस क्षेत्र में किस व्यक्ति की मांग पर लाई जा रही है, उसका नाम पता दिए जाने को कहा गया है।

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