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नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को दिया झटका, नहीं लिया अपना फैसला वापस

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उत्तराखंड हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव को लेकर सरकार को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने अपने उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है जिसमें कोर्ट ने तीन बच्चों वाले लोगों को चुनाव लड़ने की इजाज्त दी थी। सरकार इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में गई थी जहां उसे झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार की अर्जी पर आगे सुनवाई करेगा। इसको लेकर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

बता दें कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया था। जनहित याचिका दायर होने के बाद गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने की इजाजत दी थी, जो 25 जुलाई 2019 से पहले ही दो से अधिक बच्चों के अभिभावक बन चुके हैं।  राज्य में 5  अक्टूबर को  पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। मतलब, 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके तीन या उससे अधिक बच्चे हैं, वो भी अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बन सकते हैं।

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