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Uttarakhand: नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली जिला जज को किया सस्पेंड

Uttarakhand News : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली जिले के जिला जज धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित करने का फैसला सुनाया है। इस फैसले की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। हाईकोर्ट ने उन्हें न्यायलय में बयान हेतु अनुपस्थित रहने और अधिकारों का दुरुपयोग करने के मामले में निलंबित किया है। इस फैसले के बाद अब धनंजय चतुर्वेदी चंपावत जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यालय में संबद्ध रहेंगे।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से चमोली के जिला जज धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित करने के आदेश जारी किया गया है। वहीं  जिला जज धनंजय चतुर्वेदी को चंपावत के सत्र न्यायाधीश कार्यालय में संबद्ध किया गया है। जज धनंजय चतुर्वेदी पर बयान के लिए कोर्ट में पेश नहीं होने और अधीनस्थ कर्मचारी के निजता का हनन करने के आरोप लगे । बता दें कि 14 अप्रैल को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

इसके बाद सुनवाई के लिए चमोली जज ने अपना पक्ष रखा था लेकिन उनकी सफाई हाईकोर्ट को संतोषजनक नहीं लगी। इसके बाद उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए।  हाईकोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने के बाद धनंजय चतुर्वेदी को चंपावत में सत्र न्यायाधीश कार्यालय में संबद्ध किया गया है।   

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