देहरादून: पुलिस ने यातायात को नियमित रूप से चलाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इसके अलावा अब पुलिस नियम के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों की जेब पर अटैक करने वाली है। राज्य के कई क्षेत्रों में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने दो हेलमेट का नियम लागू किया था। इसके अलावा बिना हेलमेट पहनने की स्थिति में जुर्माने को भी बढ़ाया गया था। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस एक और नियम लाई है। यब नियम उन चालकों की जेब ढीली करेगा जो वाहन चलाते वक्त फोन पर बात करते हैं।
नए नियम के अनुसार वाहन चलाते वक्त फोन पर बात करने की स्थिति में पुलिस 1000 रुपए का जुर्माना लेगी। वहीं पहले मोबाइल पर बात करने पर 6 महीने को लाइसेंस निरस्त और 500 रुपए जुर्माना लिया जाता था । इसके अलावा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर भी 1000 रुपए जुर्माना वसूला जायेगा । अगर व्यक्ति वाहन चलाने में सक्षम ना होते हुए भी वाहन चलाता पाया गया तो 200 रूपये जुर्माना वसूलने की बात कही जा रही है। यह जुर्माना केवल सिटी पेट्रोल यूनिट ( सीपीयू ) को वसूलने की अनुमति दी गई है ।
बिना हेल्मेट के 100 रुपये चालान को लेकर एक चिंता का विषय यह भी है कि कुछ लोग 100 रुपये के चालान को कम आंकते हैं और बिना हेल्मेट के निकल जाते है, जिसका खामियाजा व्यक्ति के परिवार को भुगतना पड़ता है । दोपहिया वाहनों की दुर्घटना का मुख्य कारण हेल्मेट का ना होना ही माना जाता है । साथ ही वाहन चलाते समय़ मोबाइल का प्रयोग भी दुर्धटना का कारण बनता जा रहा है । निदेशक यातायात केवल खुराना ने बताया कि मोटरयान में दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर उपनिरीक्षक को 500 रुपये तक के चालान का अधिकार दिया गया है ।
बात नैनीताल जिले की करें तो बिना हेलमेट 500 रुपए का चालान लिया जाता है। साल 2015 में सीपीयू के हल्द्वानी शहर में आने के बाद हेलमेट पहना अनिवार्य किया गया। इसके बाद से सड़क दुर्घटना में कमी तो आई है लेकिन अधिकतर लोग सुरक्षा के लि नहीं बल्कि सीपीयू के डर से हेलमेट पहनते हैं। इसके लिए पुलिस लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने हेतू जागरूगता अभियान भी चलाती है।